विधानसभा चुनावों के लिए EC ने जारी की नई गाइडलाइन्स, सुबह 6 से रात 10 बजे तक कर सकेंगे प्रचार
चुनावों के लिए EC ने जारी की नई गाइडलाइन्स, पदयात्रा की मिली अनुमति
लखनऊ: यूपी में कोरोना संक्रमण कम होने की वजह से चुनाव आयोग ने अब चुनाव प्रचार के दौरान पद यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है. नियम के अनुसार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार किया जा सकेगा. निर्वाचन आयोग ने इस बारे में जानकारी दी है. इसके साथ ही कहा है कि अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा. यह पहले रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था. राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अपनी पार्टी का प्रचार कर सकेंगे. लेकिन उन्होंने कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना होगा.
कोरोना गाइडलाइन्स का करना होगा पालन
आयोग ने देश के साथ-साथ चुनाव वाले राज्यों में कोरोना मामलों में पर्याप्त कमी पर ध्यान दिया. तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आवश्यकता के आधार पर, आयोग तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित तरीके से चुनाव प्रचार के प्रावधानों में और थोड़ी ढील देता है. अभियान के समय पर रोक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बजाए अब रात 10 से 6 बजे के बीच होगी. पार्टियां और उम्मीदवार सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार और एसडीएमए के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं.
ECI further relaxes the provisions of campaigning: (1) Ban on campaign timings will be between 10 pm to 6 am instead of 8 pm to 8 AM before.
Political parties/candidates may campaign from 6am to 10pm following all Covid appropriate behaviour and protocols of SDMA. (1/3)— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) February 12, 2022
राजनीतिक दलों को मिले ये निर्देश
पार्टी और उम्मीदवारों को अपनी बैठकें और रैलियां निर्दिष्ट खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, तक कर सकते हैं. एसडीएमए सीमाओं के अनुसार और केवल जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ ही पद यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अनुमत संख्या से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे. चुनाव प्रचार से संबंधित अन्य सभी मौजूदा प्रावधान पहले की तरह काम करते रहेंगे.