दिवाली पर पटाखे जलाने पर तीन साल की जेल का प्रावधान हुआ जारी

दिवाली आते ही सब अपने चेहरे पर मास्क क्योकि इस समय लोगो बहुत वायू प्रदुषण करते है जिसके कारण लोगो को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है । जिसमें से एक फेफड़ों से संबंधित रोग है । लोग पटाखे जलाते है जिसके कारण वहां प्रदुषित हो जाती है । इसके साथ यह भी कहा जा रहा है की दिल्ली-एनसीआर में इस दिवाली कुल 39 फीसदी परिवारों के पटाखे फोड़ने और जलाने की संभावना है ।


कई जगह प्रतिबंध लगाए गए है जिससे प्रदुषण कम हो सके लेकिन फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के एनसीआर शहरों में कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण इन शहरों में कई लोगों के पास पटाखे बहुत आसानी से पहुंच गए है ।


दिल्ली सरकार के द्वारा जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । लेकिन फिर भी दिल्ली में किसी तरह से पटाखों की बिक्री हो रही है । प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी जिस प्रकार से पटाखे लोगो के पास पहुंच रहे है यह बहुत चिंता का विषय बन रहा है ।




दिवाली और अन्य त्योहार पर पटाखे जलाना सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया है । इसके साथ पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर 5,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल की जेल का प्रावधान जारी किया गया है ।

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