चुनाव संबंधी जानकारी लेने के लिए डायल करें 1950
पटना। चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना जिला प्रशासन ने सोमवार को वोटर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। इस नंबर पर कोई भी मतदाता या कोई भी नागरिक वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है या फिर अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकता है। इसपर फोन करने के लिए किसी को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
वोटर हेल्पलाइन के संचालन के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पटना में जिला संपर्क केंद्र बनाया गया है। इसके सफल संचालन के लिए वरीय नोडल पदाधिकारी के रूप में पटना के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा नोडल पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना सदर को जिम्मेवारी दी गई है। कॉल करने वाला व्यक्ति सिर्फ टोल फ्री नंबर पर डायल करके मतदाता सूची ,मतदान की तिथि, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इपिक जैसे विषयों पर पूछताछ कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
Nvsp.in पोर्टल मतदाताओं को सिंगल विंडो सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। एनवीएसपी के माध्यम से उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे मतदाता सूची का उपयोग करना मतदाता आईडी कार्ड के लिए आवेदन करना मतदाता कार्ड में शुद्धि करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, मतदान केंद्र , विधान सभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण आदि प्राप्त कर सकता है और उनका उपयोग कर सकता है तथा अन्य सेवाओं के अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारी और मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का संपर्क विवरण प्राप्त कर सकता है।
निर्वाचक सूची में पंजीकरण या निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी तरह की सहायता के लिए कोई भी नागरिक वोटर हेल्पलाइन संख्या 1950 पर निशुल्क कॉल कर सकता है। पंजीकरण से संबंधित प्रश्न सभी प्रारूपों को नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है। स्थानांतरण के मामले में संबंधित व्यक्ति को पूर्व पंजीकृत स्थल से नाम विलोपन या संशोधन के लिए उचित प्रारूप में आवेदन जमा करना होता है। प्रत्येक मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किया जाता है इसमें निर्वाचक का क्रमांक नाम फोटो एवं पता अंकित रहता है । इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक मतदाता को मतदान करने के लिए अद्यतन निर्वाचक सूची में नाम रहना चाहिए । यदि एपीक है परंतु मतदाता सूची में नाम नहीं है तो कोई व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ईवीएम वीवीपैट सहित चुनाव संबंधी अन्य कई पहलुओं की जानकारी मिलती है। बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग का क्षेत्रीय पदाधिकारी है जो निर्वाचन का गृहवार भ्रमण कर सत्यापन करते हैं।