धर्मशाला : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
धर्मशाला। कांगड़ा उपमंडल के तहत एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के दोषी को आज विशेष जज पॉक्सो कृष्ण कुमार ने 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सोमवार को जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने बताया कि आरोपित ओमी कुमार ने पीड़िता को बाइक पर बिठाकर त्रिलोकपुर मंदिर ले गया। इसके बाद वह नाबालिग को एक होटल में ले गया और उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसका वीडियो भी बना कर उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। अगस्त 2017 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने पर परिजनों ने केस दर्ज करवाया था।
सोमवार को धर्मशाला स्थित विशेष जज पॉक्सो कृष्ण कुमार की कोर्ट ने अदालत में लाया गया।
18 गवाहों के आधार पर ओमी कुमार को 10 साल का कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई।अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी राजेश वर्मा व अतिरिक्त जिला न्यायवादी आरडी चौधरी ने पैरवी की थी।