देवेंद्र फडणवीस को इस मामले में मिला सम्मन, लटकी कानून की तलवार
महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार बनते ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कानून की तलवार आ लटकी है । नागपुर कोर्ट ने फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के आरोप में समन जारी किया है । बता दें कि इस मामले से उन्हें हाई कोर्ट में राहत मिल गई थी । हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नागपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ समन जारी किया ।
नागपुर सदर थाने के इंस्पेक्टर महेश बंसोड़े ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समन पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है । बता दें कि वकील सतीश उके ने आरोप लगाया है कि फडणवीस ने अपने हलफनामे में दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी को छिपाई थी। वहीं मजिस्ट्रेट एसडी मेहता ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के तहत देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी की गई है ।
बताया जाता है कि सन 1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मुकदमे दर्ज हुए थे । हालांकि दोनों ही मामलों में आरोप तय नहीं हुए हैं । ऐसे में वकील सतीश उके ने आरोप लगाया है कि फडणवीस ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में इन दोनों ही मामलों का जिक्र नहीं किया है ।
गौरतलब है कि उके की याचिका पर लोवर कोर्ट ने 4 नवंबर को भी नोटिस जारी किया था । लेकिन हाईकोर्ट ने लोवर कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी । हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते एक बार फिर फडणवीस जवाबदेह हो गए हैं ।