गंगा नदी के खिलाफ बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं होगा धरना-प्रदर्शन

हरिद्वार : गंगा के खिलाफ बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने वाले व्यापारी नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दो व्यापार मंडल के गुटों के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी, नीरज सिंघल और महामंत्री संजय अग्रवाल समेत 28 व्यापारी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों गुटों पर अलग- अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। आरोप है कि बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया गया और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया।

पुलिस के मुताबिक बीते 9 अक्तूबर को महानगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील सेठी ने शिव मूर्ति तिराहे पर बढ़ते हाउस टैक्स को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। जबकि 13 अक्तूबर को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष डॉ. नीरज सिंघल महामंत्री संजय त्रिवाल और 25 व्यापारी नेताओं ने अपर रोड पर गंगा नदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की थी।

आरोप है कि दोनों गुटों ने बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। आरोप हैं कि कई व्यापारी नेताओं ने बिना मास्क नहीं पहना और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मुकदमा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दर्ज किया गया हैं। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी का कहना है कि लगातार जनहित के मुद्दे उठाने के कारण उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह लोकतंत्र का गला घोटने और अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का प्रयास है। आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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