सीबीआई में नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग को लेकर एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है।
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन कॉज़ ने न्यायालय से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा चार के तहत, सीबीआई में एक नियमित निदेशक की नियुक्ति की मांग की है।
जनहित याचिका में इसी साल दो फरवरी को ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, अंतरिम/कार्यवाहक सीबीआई निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा की नियुक्ति का विरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए वैधानिक कानून के अनुसार पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति आवश्यक है।