दिल्ली हिंसा : कोर्ट ने ED की ओर से ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर चार्जशीट पर लिया संज्ञान
नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में ईडी की ओर से ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। ईडी ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा अमित गुप्ता को भी आरोपी बनाया है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।
ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत धारा 3 के तहत आरोपी बनाया है। ईडी ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है और पूरक चार्जशीट बाद में दाखिल की जाएगी। ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ पिछले 11 मार्च को मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
पहले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील नवीन कुमार माटा ने कहा था कि ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का मामला है। ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा, जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले। ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्सऐप चैट, फर्जी बिल बरामद किए गए। ईडी ने कहा था कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए। इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया।
बता दें कि पिछले 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच की ओर से आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।