अनलॉक के लिए दिल्ली तैयार, जानें जून में कैसा रहेगा अन्य राज्यों में लॉकडाउन

नई दिल्ली. देश में प्रतिदिन आने वाले कोरोना वायरस के मामले मई माह की शुरुआत से ही लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर में बीमारी की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़ों में गिरावट की रफ्तार फिलहाल काफी धीमी है. ऐसे हालात में, कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन जैसी सख्ती को फिर से लागू किया था, जबकि दूसरे प्रदेश पाबंदी लगाने को लेकर असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन अब आगामी जून माह में दिल्ली सहित कुछ राज्य पाबंदियों में छूट देने जैसी योजना बना रहे हैं.

दिल्ली में थोड़ी राहत, लेकिन लॉकडाउन सात जून तक बढ़ा 

नई दिल्ली में बीते 29 मई को कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 1000 से भी कम थी. साप्ताहिक औसत के लिहाज से बीते 20 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में 28000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए थे. कोरोना मामलों में आई कमी को देखते हुए दिल्ली की आप सरकार ने 31 मई से पाबंदियों में कुछ छूट देने का ऐलान किया है. हालांकि, सामान्य लॉकडाउन बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है. इस दौरान काम के घंटे, लगातार जांच और कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी से विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा सात जून तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान विनिर्माण इकाइयों और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आवाजाही के लिए ई-पास ले जाने की आवश्यकता होगी. सात जून तक मेट्रो सेवाएं, सार्वजनिक स्थानों पर शादी समारोह, थोक और खुदरा बाजार पर पहले की तरह ही पाबंदियां लागू रहेंगी.

उत्तर प्रदेश में एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कर्फ्यू में ढीलउत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण के चलते राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से शाम बजे तक की ढील दी है और अब शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी. हालांकि, रविवार तक 600 से अधिक सक्रिय मामले वाले 20 जिलों को यह सुविधा नहीं मिलेगी. निषेध क्षेत्र के बाहर एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक गतिविधियां संचालित होंगी. रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा और इसके साथ ही शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/ कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. प्रदेश में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी, जबकि शनिवार व रविवार को पूरे दिन बंदी रहेगी.

कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंट लाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी, लेकिन शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे एवं जो 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे उनको चक्रानुक्रम पद्धति से बुलाया जाएगा. निजी कंपनियों में ‘घर से काम’ की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने को कहा गया है. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे. आदेश के मुताबिक सब्जी मंडियां खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थानों पर खुलवाएगा. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बसों में कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों के पालन के साथ ही स्‍क्रीनिंग व एंटीजन जांच भी की जाएगी.

स्‍कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्‍थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और माध्‍यमिक व उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों, कोचिंग कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी. शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने जाने की अनुमति रहेगी. आदेश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की मनाही है.

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की निर्धारित सीट क्षमता पर संचालन करने की अनुमति दी गई है. कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्‍वीमिंग पूल, क्लब, शापिंग माल्स पूरी तरह बंद रहेंगे. बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्‍क की अनिवार्यता और दो गज की दूरी के साथ आने की अनुमति रहेगी. शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है.

महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन

कोरोना वायरस महामारी के कारण महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक जून को नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने 28 मई को यह जानकारी दी. अप्रैल के मध्य से लागू प्रतिबंधों की अवधि को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने बृहस्पतिवार (27 मई) को हुई बैठक में निर्णय लिया था.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन क्षेत्रों में ढील नहीं दी जाएगी जहां मरीजों की संख्या और संक्रमण की दर अब भी ज्यादा है और अस्पताल में बिस्तर मिलने की समस्या है. मंत्री ने कहा, ‘लेकिन उन क्षेत्रों में जहां स्थिति में सुधार हुआ है, (पाबंदियों में ढील देने के बाबत) कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं.’ यह पूछे जाने पर कि क्या गैर आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति है, उन्होंने कहा कि ऐसे सभी निर्णय एक जून को लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को कहा था कि एक जून के बाद प्रतिबंध जारी रहेंगे और बाद में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जाएगी.

हरियाणा ने सात जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कुछ प्रतिबंधों में ढील

हरियाणा में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए यानी सात जून तक बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार ने रविवार को यह घोषणा की जिसमें दुकान खोलने के वक्त और मॉल पर लगाई गई पाबंदियों में ढील देने की जानकारी भी दी गई. राज्य सरकार ने लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा’ करार दिया है. मुख्यमंत्री मनोहल लाल खट्टर ने कहा कि जिन दुकानों को पूर्व में सम-विषम आधार पर सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी वे अब सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुल सकेंगी.

खट्टर ने कहा, ‘हमें बाजार संगठनों से प्रतिवेदन मिले हैं कि जिसके बाद हमने समय बदलने का फैसला किया है. हालांकि, दुकानें अब भी सम-विषम व्यवस्था के आधार पर ही खुलेंगी.’ उन्होंने कहा कि मॉलों को कुछ खास शर्तों के साथ सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी मॉल के भीतर कितने लोगों को प्रवेश मिलेगा, यह मॉल के आकार पर निर्भर करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे जैसा कि पहले भी घोषणा की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि राज्य में दैनिक ‘कोरोना कर्फ्यू’ का समय रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक पहले की ही तरह रहेगा.

तेलंगाना में नौ जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन को रविवार को और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया. हालांकि लोगों को हर दिन सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक रियायत मिलेगी. मौजूदा लॉकडाउन की मियाद आज खत्म हो रही थी. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के दफ्तर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने राज्य में लागू लॉकडाउन को कल (31 मई) से अगले 10 दिनों तक जारी रखने का फैसला किया है. मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन को विस्तार देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हैदराबाद में बैठक की थी.

कर्नाटक में लॉकडाउन की मियाद सात जून तक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन की मियाद 24 मई से बढ़ाकर सात जून तक करने की घोषणा शुक्रवार (21 मई) को की थी. राज्य में 10 मई से ही सख्त पांबदी लागू है और यह मियाद 24 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन नए आदेश के बाद यह रोक अब सात जून की सुबह तक लागू रहेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘विशेषज्ञों के सुझाव पर गौर करते हुए हमने सख्त पाबंदियों को 24 मई से बढ़ाकर सात जून तक करने का फैसला किया है.’ येदियुरप्पा ने कहा, ‘जन स्वास्थ्य एवं विशेषज्ञों के सुझाव के मद्देनजर पाबंदी की मियाद बढ़ाई गई है और हमें उम्मीद है कि जनता सहयोग करेगी.’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम लोगों से अपील करते हैं कि वे कोविड-19 अनुकूल व्यवहार करें, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनें, सफाई का ध्यान रखें और समाजिक दूरी बनाए रखें.’

केरल में लॉकडाउन नौ जून तक बढ़ाया गया

केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिये शनिवार (29 मई) को राज्यव्यापी लॉकडाउन एक सप्ताह यानी नौ जून तक बढ़ाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में संवाददाता सम्मेलन में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया. राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में भारी वृद्धि के बाद आठ मई से लॉकडाउन लागू है. मुख्यमंत्री ने मालप्पुरम जिले में ‘ट्रिपल लॉकडाउन’ हटाने की भी घोषणा की, जहां मामलों की संख्या काफी ज्यादा है. हालांकि, मालपप्पुरम समेत राज्य के अन्य जिलों में सामान्य लॉकडाउन जारी रहेगा. इससे पहले, सरकार ने हालात की समीक्षा करने के बाद पहले 16 मई और फिर 23 मई को राज्यव्यापी लॉकडाउन बढ़ा दिया था.

तमिलानाडु में सात जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के चक्र को तोड़ने में मदद के लिए लागू किए गए राज्यव्यापी लॉकडाउन को एक सप्ताह यानी सात जून तक बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 28 मई को चेन्नई में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वायरस की रोकथाम के लिये यह फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार के साथ सहयोग करने और घरों में रहने की अपील की. स्टालिन ने एक बयान में कहा कि अगले महीने से राशन दुकानों के जरिये राशन कार्डधारियों को किराने की 13 वस्तुओं के पैकेट वितरित किये जाएंगे. तमिलनाडु में 10 मई को कुछ छूटों के साथ दो सप्ताह का लॉकडाउन लागू किया गया था. बाद में इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया था.

मध्य प्रदेश में एक जून से ‘अनलॉक’, लेकिन वीकेंड में जारी रहेगा लॉकडाउन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार (29 मई) को कहा कि राज्य में ‘कोरोना कर्फ्यू’ के प्रतिबंधों में एक जून से चरणबद्ध तरीके से छूट के बावजूद सप्ताहांत के दौरान पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा. प्रदेश में पांच प्रतिशत से अधिक और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिये ‘अनलॉक’ के अलग-अलग दिशा निर्देश होंगे. कोरोना वायरस के कारण लगे प्रतिबंधों में ढील देने के बावजूद प्रदेश में सप्ताहांत में शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. प्रदेश में फिलहाल सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मेले और मनोरंजन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी.

इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम और पिकनिक स्थल बंद रहेंगे. मुरैना जिले में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ‘कोरोना कर्फ्यू’ जारी रहेगा. विवाह में प्रत्येक पक्ष के दस यानि कुल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी तथा मेहमानों की सूची स्थानीय प्रशासन को अग्रिम तौर पर पेश करना अनिवार्य होगा. अंतिम संस्कार में अधिकतम दस लोग शामिल हो सकते हैं तथा धार्मिक स्थलों पर चार से अधिक लोगों को पूजा या प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारी तथा सभी अधिकारियों की उपस्थिति में कामकाज हो सकेगा. किसी भी स्थान पर छह से अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं होगी. ‘अनलॉक’ चरण के दौरान औद्योगिक गतिविधियों, अस्पतालों, नर्सिग होम, पेट्रोल पंप, फार्मा, राशन दुकान, और कृषि गतिविधियों आदि को संचालित करने की अनुमति होगी. दो सवारियों तथा कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार के दिशा निर्देशों के पालन के साथ टैक्सी संचालन की भी अनुमति होगी.

नगालैंड में 11 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

नगालैंड सरकार ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर राज्य में पूर्ण लॉकडाउन 11 जून तक बढ़ा दिया है. इससे पहले, 14 मई को सात दिन के लिये लागू किये गए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया था. मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया. मंत्री नीबा क्रोनू ने यह जानकारी दी.

अरुणाचल प्रदेश के सात जिलों में सात जून तक लॉकडाउन

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सात जिलों में सात जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया. ईटानगर राजधानी क्षेत्र, तवांग, लोअर सुबनसिरी, नामसाई, अपर सुबनसिरी, लोहित और अंजॉ जिलों में 31 मई को लॉकडाउन समाप्त होने वाला था. कोरोना वायरस की स्थिति और राज्य की तैयारियों पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में 28 मई को हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

झारखंड में कोरोना लॉकडाउन तीन जून तक बढ़ाया गया

झारखंड में कोविड-19 के मामलों में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन सरकार ने संक्रमण पर नियंत्रण के लक्ष्य से पहले से जारी ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ (कोरोना लॉकडाउन) को बढ़ाकर तीन जून सुबह छह बजे तक करने का फैसला लिया है. झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने मंगलवार (25 मई) को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में पूरी पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ाकर तीन जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया. इसमें राज्य सरकार का सचिवालय दोपहर दो बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया गया. इस दौरान संयुक्त सचिव से ऊपर स्तर के सभी पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से सचिवालय आना होगा, वहीं मात्र 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सचिवालय के विभिन्न विभाग कार्य करेंगे. इसके अतिरिक्त राज्य में ई-पास की अनिवार्यता जारी रहेगी, लेकिन सरकारी कर्मियों, मीडियाकर्मियों तथा बड़ी कंपनियों अथवा फैक्ट्रियों में काम करने वालों का ड्यूटी पास ही ई-पास माना जाएगा. इन्हें ई-पास की अनिवार्यता से छूट दी गई है.

बिहार में लॉकडाउन की अवधि एक जून तक

बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की अवधि 24 मई को एक जून तक बढ़ा दी. बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की चार मई को हुई बैठक में प्रदेश में पांच मई से 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया था जिसकी अवधि का विस्तार बाद में 13 मई को 25 मई तक कर दिया गया था.

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