दिल्ली: भीड़ बढ़ी तो बाजार होंगे बंद, दूसरे चरण में लागू होंगी ये पाबंदियां
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रैप लागू करके पाबंदियां लगाईं हैं। साथ ही कहा है कि अगर लोग फिर भी नहीं माने और बाजारों से भीड़ की तस्वीर आई तो बाजार बंद करने पड़ेंगे। हम नहीं चाहते है कि किसी का नुकसान हो। इसलिए हमें भीड़ करने से बचना है।
दूसरे चरण में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, मेट्रो 33 फीसदी क्षमता से चलेगी
दिल्ली में अगर संक्रमण दर की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो दिल्ली में दूसरा अलर्ट भी जल्द जारी होगा। यह अलर्ट लगातार दो दिन एक फीसदी संक्रमण दर आने पर जारी किया जाएगा। इसमें मौजूदा सभी पांबंदियां तो लागू रहेगी ही लेकिन वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाएगा। यानि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी तरह की गतिविध पर रोक रहेगी। इसके अलावा मेट्रो सिर्फ 33 फीसदी की क्षमता से चलेगी। बाजार बंद करने का समय रात 8 बजे से घटाकर 6 बजे कर दिया जाएगा। इसे अंबर (भूरा पीला) अलर्ट नाम दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बाजारों में भीड़ काबू नहीं आई तो बाजार भी बंद करने पड़ेंगे।
क्या है ग्रैप
दिल्ली सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए बीते अगस्त में ग्रेडेड रिस्पांस अलर्ट सिस्टम (ग्रैप) तैयार किया था। जिसे बीते अगस्त में डीडीएमए ने मंजूरी दी थी। इसमें संक्रमण दर को आधार बनाकर कुल चार अलर्ट यलो, अंबर, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया जाएगा। पहला अलर्ट यानि यलो अलर्ट संक्रमण दर लगातार दो दिन 0.5 फीसदी रहने पर जारी होना था। जो मंगलवार को दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया है। अब अगले अंबर अलर्ट संक्रमण दर लगातार दो दिन 1 फीसदी तक पहुंचने पर जारी होगा। इसी आखिरी रेड अलर्ट 5 फीसदी संक्रमण दर पहुंचने पर जारी होगा। वह लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी।
अभी यह पाबंदियां लागू होंगी
आयोजन: दिल्ली में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक समेत शादियों के सार्वजनिक आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। शादियां सिर्फ घरों में या कोर्ट में होंगी, जिसमें सीमित संख्या यानि अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे। किसी भी तरह की प्रदर्शनी पर रोक रहेगी।
धार्मिक स्थल: दिल्ली में किसी भी धार्मिक आयोजन पर रोक रहेगी। मंदिर, मस्जिद समेत अन्य धार्मिक स्थल खुलेंगे जरूर लेकिन उसमें श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
औद्योगिक और निर्माण क्षेत्र: औद्योगिक और निर्माण क्षेत्र पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगी है। दोनों जगह पर पहले की तरह काम चलता रहेगा। लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा।
नाइट कर्फ्यू: नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यलो अलर्ट में इसका समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अब रात 11 बजे की बजाय 10 बजे से ही लग जाएगा, जो कि सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
खेल: दिल्ली में खेल परिसर बंद रहेंगे। उनका प्रयोग सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लेने के लिए प्रवेश मिलेगा। स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे, वहां भी सिर्फ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए प्रवेश मिलेगा।
ई-कॉमर्स: ई-कॉमर्स पर कोई रोक नहीं रहेगी, यानि फूड डिलिवरी से लेकर अन्य सुविधाओं की होम डिलिवरी सर्विस मिलती रहेगी।
जिम और स्पा: दिल्ली में जिम, योगा शिक्षण संस्थान, स्पा और वेलनेस क्लिनिक बंद रहेंगे। खुले में योग करने की छूट जारी रहेगी।