दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सुशील कुमार की मां की याचिका
नई दिल्ली. छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार की मां की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. हत्या के आरोपी पहलवान सुशील की मां ने इस मामले में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की थी. उन्होंने दलील दी कि इससे आर्टिकल 19 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन हो रहा है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि सुशील कुमार गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने ओलंपिक में भारत का नाम गर्व से ऊपर किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि इस याचिका में सुनवाई का कोई आधार नहीं दिखता है. इसलिए इसपर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है. बता दें कि सुशील कुमार पर युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या करने का आरोप लगा है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं सुशील
छह दिनों के पुलिस रिमांड में क्राइम ब्रांच के अधिकारी सुशील कुमार और उनके साथ गिरफ्तार उनके साथी अजय बक्करवाला से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन सुशील पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सुशील कुमार बार-बार कह रहे हैं कि उन्होंने इरादतन अपने जूनियर सागर धनखड़ की जान नहीं ली. पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक सुशील और उनके साथी अजय बक्करवाला समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. मंगलवार को दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आए 4 आरोपी गैंगस्टर काला असौधा और नीरज बवानिया के लिए काम करते हैं. हालांकि, उस रात स्टेडियम में इतने गुंडे-गैंगस्टरों के मौजूदगी के सवालों को सुशील गोल-गोल घुमा रहे हैं. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि 18 दिनों तक फरार सुशील इस दौरान किन लोगों के साथ थे? कितने सिम का इस्तेमाल किया?