दिल्ली HC का आदेश- कोरोना के गंभीर लक्षण वाले मरीजों को भर्ती के लिए RTPCR रिपोर्ट जरूरी नहीं
नई दिल्ली. राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों (Corona infected patients) की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आज बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को कहा है कि अब बिना RT-PCR पॉजिटिव रिपोर्ट के ही कोरोना के गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाए. इसके अलावा अदालत ने दिल्ली में ऑक्सीजन संकट (Oxygen crisis) और कालाबाजारी (black marketing) की खबरों पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने दिल्ली के ऑक्सीजन सप्लायरों को तलब किया है.
केंद्र सरकार के जरिये ही होगी ऑक्सीजन सप्लाई
कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सज्जन जिंदल जैसे उद्योगपतियों से बात कर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए केवल टैंकर की व्यवस्था करने की इजाजत दी. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई केन्द्र सरकार के जरिये ही होगी. केंद्र का कहना था कि राज्य सरकार अगर खुद बिजनेसमैन से बात कर, बिना केंद्र को विश्वास में लिए ऑक्सीजन हासिल करेगी तो ये भ्रम की स्थिति ही पैदा करेगा. कोर्ट ने Inox कंपनी द्वारा उठाए गए मुद्दे को रिकॉर्ड पर लिया. कंपनी ने शिकायत की है कि उसके टैंकर को राजस्थान सरकार ने रोका था.