दिल्ली विधानसभा स्पीकर को हो गयी जेल , ये थी वजह
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को 6 महीने की सजा सुनाई गई है | दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल को बीजेपी के नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के केस में सजा सुनाई है | कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है | साथ ही एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है |
फैसले के मुताबिक, रामनिवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है | जबकि रामनिवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है |
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को 6 महीने की सजा सुनाई गई है | दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल को बीजेपी के नेता मनीष घई के घर में जबरन घुसने के केस में सजा सुनाई है | कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ-साथ उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को 6-6 महीने की सजा सुनाई है | साथ ही एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है |
फैसले के मुताबिक, रामनिवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा हुई है | जबकि रामनिवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी पाया गया है |
कोर्ट ने बीते हफ्ते रामनिवास गोयल को दोषी ठहराया था | गोयल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया | रामनिवास गोयल के बेटे सुमित गोयल को धारा 323 यानी मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया गया | मनीष घई ने जब रामनिवास गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उस वक्त गोयल शाहदरा इलाके से विधायक थे |