50 लाख से अधिक आय पर इतने प्रतिशत तक का अधिभार लगाने की घोषणा
नई दिल्ली, सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन 50 लाख रुपये से अधिक की आय पर 10 से 37 प्रतिशत तक का अधिभार लगाने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आज पेश वित्त विधेयक में बताया गया है कि ढाई लाख रुपये तक की आमदनी पूरी तरह कर मुक्त होगी। ढाई लाख रुपये से पाँच लाख रुपये तक की आय पर पाँच प्रतिशत, पाँच लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का कर लगेगा जो पहले की ही तरह है। साठ से 80 साल के बुजुर्गों को तीन लाख रुपये तक और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पाँच लाख रुपये तक आयकर से छूट होगी।
बड़ी आय वालों पर कर का बोझ देते हुये अधिभार लगाया गया है। पचास लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक की आय वालों को आयकर पर 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा। एक करोड़ से अधिक और दो करोड़ रुपये तक की आय के लिए अधिभार 15 प्रतिशत और दो करोड़ रुपये से अधिक तथा पाँच करोड़ रुपये तक की आय के लिए अभिभार 25 प्रतिशत होगा। पाँच करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आय वालों को आयकर के साथ 37 प्रतिशत का अधिभार भी देना होगा।
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किसानों के पास कृषि के साथ यदि आय का दूसरा स्रोत भी है और कृषि से प्राप्त आय पाँच हजार रुपये और अन्य स्रोत से प्राप्त आय ढाई लाख रुपये से अधिक है तो उनकी कर योग्य आय की गणना के लिए कृषि से प्राप्त आय को भी जोड़ा जायेगा।
इसके अलावा उन वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है जिनकी आय का एक मात्र स्रोत पेंशन और उस पर बैंक से मिलने वाला ब्याज है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का ध्यान कर बढ़ाने की बजाय आयकर देने वालों की संख्या बढ़ाने पर है। पिछले साल रिटर्न भरने वालों की संख्या 6.48 करोड़ पर पहुँच गई जो पहले 3.31 करोड़ थी।