डी-72 नैय्यर गैंग के सक्रिय अपराधी अशरफ जमाँ की डेढ़ करोड़ की संपत्ति कुर्क
पंजीकृत गैंग डी-72 है, जिसका सरगना कुख्यात अपराधी नय्यर है
आजमगढ़ के थाना बरदह में डी-72 नैय्यर गैंग के सक्रिय अपराधी अशरफ जमाँ पुत्र रूस्तम अली साकिन मोहम्मदपुर फेटी, थाना बरदह द्वारा अपराध जगत से अर्जित कुल सम्पति जिसका वर्तमान मार्किट मूल्य लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क किया गया। अभियुक्त अशरफ जमाँ पुत्र रूस्तम अली, ग्राम मोहम्मदपुर फेटी, थाना बरदह आजमगढ़ वर्ष 1994 से ही अपराध जगत में सक्रिय है। अभियुक्त एक कुख्यात अपराधी है जिसका जनपद स्तर पर पंजीकृत गैंग डी-72 है, जिसका सरगना कुख्यात अपराधी नय्यर है। अपने गैंग के सक्रिय सदस्यों के साथ गठजोड़ कर जनपद आजमगढ़ व आस पास के जनपदों में भी अपराध कारित करता रहता है। अभियुक्त भौतिक दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट जैसे गम्भीर अपराध कारित करता रहता है।
भियुक्त द्वारा अर्जित धनराशि से सृजित सम्पत्ति
जिसमें आमजन में भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्त द्वारा अर्जित धनराशि से सृजित सम्पत्ति में 1. गाटा संख्या-952/0.471 हे0 व गाटा संख्या- 692/0.542 हे0 कुल रकबा 1.013 हे0 में से ¼ हिस्सा रकबा 0.253 हे0, ग्राम बेलऊ, परगना बेलादौलताबाद, तहसील मार्टिनगंज, आजमगढ़,ए-1 टाइप अपार्टमेंट में अपार्टमेंट नम्बर 19-06-01, 6 वाँ फ्लोर, टावर न0 19, मेट्रो सिटी, पूरा इमामबक्स, मोहल्ला हसनगंज (पेपर मिल कम्पाउण्ड) लखनऊ, उपरोक्त भूमि की कुल सर्केल रेट कीमत -74,42,100/-रू एवं वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज 23.12.2021 को उक्त सम्पति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क किया गया।