कोर्ट ने दी दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को जेल भेजने की चेतावनी, जानिए पूरा मामला

अरिवंद केजरीवाल के जेल जाने का मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है, इसी बीच गुरूवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को चेतावनी दी कि अगर अनधिकृत पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने वाले अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के सेवक है और इतना अहंकार नहीं रख सकते।

सामाजिक कार्यकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा ने 2018 में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि राजधानी में अनधिकृत प्रयोगशालाएं और डायग्नोस्टिक केंद्र अयोग्य तकनीशियनों के साथ काम कर रहे थे और मरीजों को गलत रिपोर्ट दे रहे थे।

इस याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि यदि मंत्री और सचिव मुद्दों को संभालने में असमर्थ हैं, तो कोर्ट किसी तीसरे पक्ष को चीजों को संभालने के लिए कहेगी या क्या करना है इसके बारे में आदेश पारित करेगी। आपको व्यावहारिक होना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन दो लोगों के बीच की लड़ाई से दलालों को फायदा न हो। इसके अलावा कोर्ट ने कहा, “हमारे साथ ऐसा मत करो, नहीं तो तुम दोनों जेल जाओगे, अगर इससे आम आदमी को फायदा होगा तो हमें तुम दोनों को जेल भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।”

इससे पहले  कोर्ट ने फरवरी में एक ईमेल देखने के बाद भारद्वाज और कुमार को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक पर चर्चा के दौरान मंत्री को लूप में नहीं रखा गया था।

 

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