पूर्व महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मानहानि केस खारिज शिकायतकर्ता के निधन के बाद कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ इस मामले के खारिज होने के बाद, यह कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है। हालांकि, इससे जुड़े कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चाएं जारी रहेंगी।

मुंबई: पूर्व महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दर्ज मानहानि का मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फैसला शिकायतकर्ता एस. पी. गुप्ता के निधन के बाद आया, जो सनएयर होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे।

क्या था मामला?

भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप था कि उन्होंने एस. पी. गुप्ता के खिलाफ भ्रामक और झूठे बयान दिए, जिनमें उन्हें कुछ घोटालों से जोड़ने की बात कही गई थी। इस पर एस. पी. गुप्ता ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी।

कोर्ट में क्या हुआ?

भगत सिंह कोश्यारी की ओर से एडवोकेट अखिलेश सिंह रावत और एडवोकेट रोहिणी राणा ने अदालत में एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता के निधन के बाद, इस मामले में उनके कानूनी उत्तराधिकारी को शामिल नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर उन्होंने मामले को खारिज करने की मांग की।

कोश्यारी को पहले ही मिल चुकी थी छूट

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी को एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी थी। इस फैसले के बाद, कोश्यारी को अब इस मामले में किसी कानूनी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अदालत का अंतिम फैसला

कोर्ट ने दलीलों को स्वीकार करते हुए मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि शिकायतकर्ता अब जीवित नहीं थे और इस तरह मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता था।

 

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