दिल्ली हिंसा : दिल्ली की एक कोर्ट ने निलंबित AAP पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका की खारिज
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो स्टाफ अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर बड़ी कार्रवाई की है। ताहिर हुसैन को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिसके बाद उन्होंने कहा है दिल्ली दंगों का परिणाम गहरी साजिश नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में हुए दंगे संगठित तरीके से करवाया गया है।
कोर्ट ने कहा कि दंगे गहरी साजिश का हिस्सा थे। इस पूरे मामले में हुसैन के शामिल होने के संबंध में जांच की जा रही है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह भी कह दिया है कि पीएफआई, पिंजरा तोड़ और जामिया के सदस्यों के साथ इसके अलावा समन्वय समिति,यूनाइटेड अगेंस्ट हेड ग्रुप और एनटी सीएए प्रदर्शनकारियों के साथ ताहिर के संबंध की भूमिका की भी जांच हो रही है।
बता देंगे आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन लगातार अपनी बेगुनाही की बात कर रहे हैं लेकिन अब उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। क्राइम ब्रांच नई दिल्ली हिंसा के दौरान i20top अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल 650 पन्नों की चार्जशीट में ताहिर हुसैन सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है। ऐसे में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली हिंसा के दौरान अंकित शर्मा की हत्या और दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी क्योंकि निलंबित आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन की अगुवाई वाली भीड़ ने उन्हें विशेष रूप से निशाना बनाया था।
वहीं पुलिस का कहना है कि अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद भीड़ ने उनके शव को पास के नाले में फेंक दिया था। जिसे अगले दिन बाहर निकाला गया था। हिंसा के दौरान एक छत पर खड़ी एक गवाह ने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो कैप्चर किया था जिसमें व्यक्तियों के एक समूह को मृतकों को नाले में फेंकते हुए दिखाया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने उनके शर्मा के शरीर पर 51 तेजधार हथियार से घाव के निशान भी पाए थे। जिसके बाद जांच तेज हुई थी और आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद घेरे में आ गए थे।