स्वाति मालीवाल केस में जमानत पर कोर्ट ने विभव कुमार को लेकर सुनाया फैसला, अभी राहत नहीं

स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट मामले में आरोपी विभब कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि भले ही विभब कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव रहे हों

स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट मामले में आरोपी विभब कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि भले ही विभब कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव इतना है कि वह केस को प्रभावित कर सकते हैं।

कोर्ट का फैसला

बुधवार, 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने घोषणा की थी कि शुक्रवार, 12 जुलाई को स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में फैसला सुनाया जाएगा। इसी क्रम में हाई कोर्ट ने विभब कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया।

न्यायिक हिरासत की बढ़ोतरी

इससे पहले, 6 जुलाई को अदालत ने विभब कुमार की न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ाई थी। विभब कुमार पर 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। उस दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विभब कुमार और स्वाति मालीवाल दोनों मौजूद थे। स्वाति मालीवाल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद 18 मई को विभब कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

स्वाति मालीवाल के आरोप

स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी शिकायत में विभब कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि 13 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर वह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थीं। उस दौरान वेटिंग एरिया में विभब कुमार ने उन पर हमला किया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 16 मई को एफआईआर दर्ज हुई और फिर दो दिन बाद, 18 मई को विभब कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मामले में अदालत का निर्णय यह संकेत देता है कि विभब कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ सकेगी।

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