केजरीवाल को कोर्ट से झटका, याचिका खारिज; CBI की गिरफ्तारी बरकरार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है। सीएम केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बिना उचित कारण के नहीं माना जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल राहत चाहते हैं, तो वे ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का निर्णय लिया है। सीबीआई की गिरफ्तारी और जमानत को लेकर अब वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि ईडी मामले में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।

26 जून को सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

इस मामले में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल 50 और लोगों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए क्योंकि 15 लोगों ने भी फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से ही यह गिरफ्तारी की गई थी।

हाल ही में सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया था।

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