नोएडा-गाजियबाद में कोरोना कर्फ्यू पर लगा विराम, आज से 12 घंटे खुलेंगे दुकान और बाजार, जानें नियम

नोएडा/गाजियाबाद. देश की राजधानी दिल्‍ली से सटे उत्‍तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियबाद में आज से अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू हो गई है. साफ है कि कोविड महामारी की वजह से कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) की मार झेल रहे यूपी के तमाम जिलों की तरह इन्‍हें भी राहत मिली है. वहीं, आज यानी सोमवार से सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे. हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा. हालांकि वीकेंड लॉकडाउन के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

यही नहीं, कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, सप्‍ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक दुकानें और बाजार खुलेंगे. जबकि शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा. अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान सभी दुकानदारों को मास्क पहनने के साथ 2 गज दूरी के निर्देश का पालन करना होगा. यही नहीं, अपनी दुकानों में सैनेटाइजेशन की व्यवस्था भी करनी होगी. इसी तरह खरीदारों के लिए मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है.

सरकारी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्‍क जरूरी

कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के सभी सरकारी कार्यालयों में भी 50 फीसदी स्टाफ ही उपस्थित रहेगा. कर्मचारियों को रोटेशन के हिसाब से दफ्तर बुलाया जाएगा. इसके अलावा हर सरकारी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्‍क बनाना जरूरी है. वहीं, निजी कार्यालय भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे. निजी कार्यलयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन की व्यवस्था के साथ कर्मचारियों को मास्क अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा.

मॉल्स और कोचिंग सेंटर ये अभी रहेंगे बंद

यूपी के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से कोरोना कर्फ्यू हटने के ऐलान के साथ आज से सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे, लेकिन इस दौरान मॉल्स के साथ कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मॉल, कोचिंग सेंटर और शिक्षण संस्थानों को कोई छूट नहीं मिली है. साफ है कि ये सभी अभी बंद रहेंगे.

नोएडा और गाजियाबाद में अनलॉक के नियम

>> सभी दुकानों को जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, उनको सुबह सात से शाम सात बजे तक सोमवार से शुक्रवार खोलने की अनुमति है.

>>रेस्टोरेंट और होटल में केवल खाना ले जाने की अनुमति है.

>> धार्मिक स्थान पर एक बारी में केवल 5 लोगों को दर्शन की अनुमति दी गई है.

>> शादी में केवल 25 लोगों के आने की अनुमति है.

>>अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को अनुमति है.

>> सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है. इन्हें ऑनलाइन क्लासेस की सलाह दी गई है.

>> कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल जैसे स्थान बंद रहेंगे.

>>शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर सोमवार की सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा.

>> सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों की अनुमति है. जबकि सभी दफ्तरों में कोरोना हेल्प डेस्क होना अनिवार्य है.

>> फैक्ट्री उद्योग जैसे कार्य कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूर्णत: संचालित रहेंगे.

>> प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है. साथ ही जो ऑफिस कार्य करेंगे उनमें कोरोना हेल्प डेस्क होना अनिवार्य है.

>> तीन पहिया वाहन में केवल 2 सवारियां मान्य होंगी.

>>दो पहिया वाहन में दो लोगों के बैठने की अनुमति है, लेकिन पूर्ण सुरक्षा उपकरणों के साथ.

>>चार पहिया वाहन में 4 लोगों के बैठने की अनुमति है, परंतु मास्क और उचित दूरी के साथ.

>> रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग एंटीजन जांच भी की जाएगी. इस दौरान कोरोना से संक्रमित मिलने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा.

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