कमलनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का कांग्रेस ने किया स्वागत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों पर चल रहे उपचुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की सूची के बाहर रखने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही चुनाव आयोग को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। उसका कहना है कि सत्य को डराया और दबाया नहीं जा सकता है।
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि ‘चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक ने एक बार फिर साबित किया है कि सत्य को न डराया जा सकता है और न ही दबाया जा सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सत्य की विजय की शुरुआत हो चुकी है।’
वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने भी कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने के केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जीत का सिलसिला प्रारंभ है।
पार्टी के राज्यसभा सासंद विवेक तन्खा ने कहा कि ‘मुझे हमेशा लगा कि चुनाव आयोग (ईसीआई) ने कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की कांग्रेस सूची से हटाकर अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया। यह विशुद्ध रूप से एक पार्टी का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का कर्तव्य रखता है। उसे अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए।’
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया निर्वाचन आयोग को ये अधिकार नहीं है। किसी पार्टी का नेता कौन हो, यह तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को कैसे है?