दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से बचने को कलर-प्लान, जाने
नई दिल्ली. राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम लागू किया है. इसके तहत येलो, एंबर, ऑरेंड और रेड अलर्ट का सिस्टम लागू किया जा रहा है. सरकार ने बताया कि दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा या कब खुलेगा, इसको लेकर अब स्थिति ज्यादा स्पष्ट रहेगी. कोरोना की संक्रमण दर को देखते हुए कलर-कोड के आधार पर सरकार एक्शन लेगी. यानी अगर दिल्ली में संक्रमण की दर 0.5 फीसदी से अधिक होने या संक्रमितों की संख्या 1500 के पार जाने या ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की संख्या 500 के पार गई तो येलो अलर्ट जारी किया जाएगा. जिम और थियेटर बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद अगर ऑरेंज-अलर्ट जारी हुआ तो लॉकडाउन लग जाएगा.
कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने यह सिस्टम बनाया है. शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ये फैसला हुआ. इस बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे. सीएम केजरीवाल ने बैठक के बाद ट्वीट कर कहा, ‘आज DDMA बैठक में ‘Graded Response Action Plan’ पास किया गया. कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब संशय की स्थिति नहीं रहेगी. बैठक में कोरोना के Delta+ वेरिएंट को लेकर भी बात हुई, इस वेरिएंट को हमें दिल्ली में फैलने से रोकना है जिसके लिए सरकार हर ज़रूरी कदम उठा रही है.’
तीसरे नंबर पर ऑरेंज अलर्ट तभी जारी किया जाएगा, जब संक्रमण दर दो प्रतिशत को पार कर जाएगी, या दिल्ली में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 9000 हो जाएगी. साथ ही ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी. इसके बाद, संक्रमण दर पांच फीसदी होने पर अथवा नए संक्रमितों की संख्या 16,000 तक पहुंचने या ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की संख्या 3000 हो जाने पर रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.
3 बड़ी मार्केट्स को 3 दिनों तक बंद रखने के आदेश दिए हैं
वहीं, कल खबर सामने आई थी कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर अब करीब-करीब समाप्त हो रही है. दिल्ली में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 798 रह गई है. लेकिन दिल्ली सरकार (Delhi Government) अनलॉक के तहत खोली गई मार्केट में कोविड-19 रोकथाम को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस के उल्लंघन पर सख्त रुख भी अपनाए हुए हैं. दिल्ली सरकार के आदेशों पर आज दिल्ली की 3 बड़ी मार्केट्स को 3 दिनों तक बंद रखने के आदेश दिए हैं. इस संबंध में क्षेत्रीय एसडीएम की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. दिल्ली सरकार के मुताबिक करोल बाग के गफ्फार मार्केट और नाई वाला मार्केट को 11 जुलाई तक के लिए कोविड-19 (COVID-19) के उचित व्यवहार के अनुपालन नहीं करने के चलते बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.