सीजेआई चंद्रचूड़ की नियुक्ति संबंधी पुनर्विचार याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस नियुक्त करने को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज की।
कोर्ट ने कहा कि ये याचिका पुनर्विचार याचिका की तरह दायर नहीं की गई है, बल्कि अपील की तरह दायर की गई है। याचिका में ये कहीं नहीं बताया है कि पहले के फैसले में क्या गलती है। इसके पहले 13 जनवरी को चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
यह याचिका ग्राम उदय फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी ने दायर की थी। हाई कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने 11 नवंबर, 2022 को यह याचिका खारिज कर दी थी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने 3 नवंबर, 2022 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर को देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी।