चिन्मयानंद की जमानत अर्जी खारिज, छात्रा की स्वीकार, बड़ा घटनाक्रम
मंगलवार दोपहर जिला अदालत ने चिन्मयानंद रेप और यौन शोषण मामले में दोनों पक्षों की जमानत अर्जियों का फैसला किया । अदालत ने चिन्मयानंद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है । हालांकि पीड़ित लड़की की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है ।
लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती चिन्मयानंद की तबीयत में मंगलवार को सुधार देखा गया । उनके सभी महत्वपूर्ण अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं । डॉक्टरों के मुताबिक अगर हालत ठीक रही तो दो दिन में संसथान से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी ।
चिन्मयानंद की जमानत अर्जी हुई ख़ारिज
वहीं जिला अदालत ने (District Court) रेप व यौन शोषण मामले (Rape and Sexual Harassment Case) चिन्मयानंद की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है। उनके साथ ही चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित संजय, सचिन और विक्रम की जमानत याचिका भी ख़ारिज कर दी गई । हालांकि अदालत ने इस मामले में पीड़ित छात्रा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
पीड़ित छात्रा के भाइयों को भेजा गया 2 दिन की रिमांड पर
पीड़ित छात्रा के दो भाई विक्रम और सचिन को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है । इससे पहले स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने पीड़ित छात्रा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी । अब एसआईटी दोनों को राजस्थान ले जाने की तैयारी में है ।
एसआईटी राजस्थान में फेंके गए मोबाइल को लेकर करेगी पूछताछ
जानकारी के अनुसार एसआईटी दोनों से राजस्थान में फेंके गए मोबाइल को लेकर भी पूछताछ करेगी । गौरतलब है कि पीड़ित छात्रा और उनके तीन करीबियों पर चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है ।