चिदंबरम को मिली सुप्रीम जमानत पर इस वजह से बाहर नहीं आ सकेंगे
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के जमानत मामले की सुनवाई की।
चिदंबरम ने भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत न मिलने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि कांग्रेस नेता प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में है और फिलहाल जेल के बाहर नहीं आएंगे।
कांग्रेस नेता को दो जमानती लोगों के साथ 1 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। उन्हें ट्रायल कोर्ट के पास अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे।
भ्रष्टाचार के मामले में हुए थे गिरफ्तार !
चिदंबरम को 21 अगस्त को सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में अनियमितता की थी। इस मामले में CBI ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।