छजलैट प्रकरण : अदालत नहीं पहुंचे सांसद आजम खान और बेटा! कोर्ट ने इस तारीख को रखीं अगली सुनवाई
छजलैट प्रकरण में अवमानना के आरोपी सांसद आजम खां के खिलाफ केस खत्म करने की अर्जी दाखिल की गई थी। MPMLA की स्पेशल कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। बचाव पक्ष ने एफआईआर व विवेचना का हवाला देते हुए अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की दलील दी थी। जबकि जयाप्रदा केस में बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। छजलैट बवाल में आरोपी सांसद व बेटे के सीतापुर जेल से न आने पर केस में सुनवाई टल गई है वहीं अब 16 जनवरी को सुनवाई होगी।
जनवरी, 2008 में छजलैट बवाल में सांसद आजम व बेटा उनका बेटा इसमें आरोपी है। मुरादाबाद में एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में केस की सुनवाई हो रही है। केस में लगातार गैरहाजिर रहने पर छजलैट पुलिस ने अवमानना(धारा 174 ए)का मुकदमा कायम किया। बुधवार को स्पेशल कोर्ट एडीजे-5 की अदालत में आरोपी सांसद को उन्मोचित(डिस्चार्ज) करने को अर्जी पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज सिब्तैन ने डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसमें बचाव पक्ष ने रिपोर्ट व विवेचना के आधार पर केस को गैर कानूनी करार देते हुए अभियुक्त को डिस्चार्ज करने की दलील दी।