केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा- नए IT नियमों का पालन करने में नाकाम रही ट्विटर

नई दिल्ली. केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) को बताया कि ट्विटर (Twitter Inc) नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का पालन करने में असफल रही है. केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि नए नियमों के तहत शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने के कारण ट्विटर ने अपनी साइट पर कंटेंट के लिए क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन पर मिलने वाली इम्यूनिटी खो दी है. दरअसल, केंद्र ने वकील अमित आचार्य की एक याचिका के जवाब में एफिडेविट दायर किया है जिसमें यह बात सामने आई. आचार्य ने दावा किया था कि ट्विटर केंद्र के नए IT नियमों का पालन नहीं कर रहा. मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई होनी है.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) के साथ साइबर लॉ ग्रुप में वैज्ञानिक-ई के रूप में काम करने वाले एन समय बालन द्वारा दायर केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि ट्विटर इंक IT अधिनियम, 2000 के प्रावधान के लिहाज से एक मध्यस्थ और IT नियम 2021 के तहत एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी (SSMI) है.

ट्विटर ने भी एफिडेविट दाखिल किया
एफिडेविट में कहा गया है, ‘मैं बताना चाहता हूं कि ट्विटर वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन से प्राप्त विवरण के अनुसार, भारत की शिकायतों को अंतरिम रूप से अमेरिका में स्थित ट्विटर के कर्मी देख रहे हैं, जो IT नियम 2021 के गैर-अनुपालन के समान है.’ट्विटर ने भी एफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें उसने कहा है कि वह नए IT नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के ‘अंतिम चरण’ में है. कंपनी ने कहा कि इस दरम्यान एक शिकायत अधिकारी भारतीय उपभोक्ताओं की शिकायतें देख रहा है.

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