केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज के खिलाफ इस्लाम का हवाला देकर कही ये बात
केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को लेकर तर्क में इस्लाम के धार्मिक संस्कारों का भी हवाला दिया गया है. सरकार ने तर्क दिया, “समान-सेक्स विवाह (Same Sex Marriage) को छोड़ दिया जाए तो खास तौर से विवाह जैसी बहुजातीय या विषम संस्था को मान्यता देना भेदभाव नहीं है, क्योंकि यह सभी धर्मों में शादी जैसे पारंपरिक और सार्वभौमिक तौर से स्वीकार किए गए सामाजिक-कानूनी रिश्ते हैं.”
केंद्र सरकार ने आगे कहा है कि ये गहराई से भारतीय समाज में रचे-बसे हैं और वास्तव में हिंदू कानून की सभी शाखाओं में ये एक संस्कार माना जाता है. यहां तक कि इस्लाम में भी, हालांकि यह एक अनुबंध है, यह एक पवित्र अनुबंध है और एक वैध विवाह केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच है
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार (18 अप्रैल) को मंजूरी दी है. इसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं के विचारों पर सवाल उठाए गए हैं. एससी के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, और जस्टिस एसके कौल, रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की 5 जज बेंच इस पर सुनवाई करेगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को बीते महीने 13 मार्च को 5 जज की बेंच के पास भेज दिया था और कहा था कि यह मुद्दा ‘‘बुनियादी महत्व’’ का है.
सीजेआई डी. के. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका का हवाला देने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की रिपोर्ट का संज्ञान लिया. इस बेंच में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला भी शामिल हैं. बेंच ने कहा, ‘‘हां, इसे कल सूचीबद्ध किया जाएगा.’’
क्या कहा केंद्र ने?
केंद्र ने कहा कि निजी स्वायत्तता के अधिकार में सेम सेक्स मैरिज की मान्यता का अधिकार शामिल नहीं है और वह भी न्यायिक फैसले के जरिए से. विवाह को एक ” खास तौर से बहुजातीय संस्था कहते हुए, केंद्र ने आज फिर से सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मंजूरी देने का विरोध किया. केंद्र ने कहा कि इस तरह के विवाह को मौजूदा विवाह के विचार के बराबर मान्यता देने का विचार हर एक नागरिक के हितों को गंभीरता से प्रभावित करता है.
केंद्र ने याचिकाओं के विचारणीय होने पर सवाल करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाहों की कानूनी वैधता ‘पर्सनल लॉ’ और स्वीकार्य सामाजिक मूल्यों के नाजुक संतुलन को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी. सरकार ने तर्क दिया कि समान-सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाले एक अदालती आदेश का मतलब कानून की एक पूरी शाखा का एक आभासी न्यायिक पुनर्लेखन होगा. मतलब ये कानून की एक ब्रांच को दोबारा से लिखे जाने जैसा होगा. केंद्र सरकार ने कहा कि कि अदालत को इस तरह के सर्वव्यापी आदेश (Omnibus Orders) देने से बचना चाहिए.
शहरी संभ्रांतवादी याचिकाओं की विधायिका से तुलना न हो
केंद्र ने कोर्ट में कहा, “याचिकाएं जो केवल ‘‘शहरी संभ्रांतवादी’’ (Urban Elitist) विचारों को दर्शाती हैं, उनकी तुलना विधायिका से नहीं की जा सकती है, जो बड़े पैमाने पर लोगों के विचारों और आवाज़ों को दर्शाती है और पूरे देश में फैली हुई है.” संविधान के अनुसार, अदालतें विधायिका की पॉलिसी को अपनी पॉलिसी से बदल नहीं सकती हैं. यह कवायद केवल “कानून क्या है” तक सीमित होनी चाहिए न कि “कानून क्या होना चाहिए.”
क्या है मामला?
दो समलैंगिक जोड़ों ने विवाह करने के उनके अधिकार के क्रियान्वयन और विशेष विवाह कानून के तहत उनके विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. इन पर अदालत ने पिछले साल 25 नवंबर को केंद्र से अपना जवाब देने को कहा था.