सुशांत के केस पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा इस केस को मुंबई ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं है
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई है। बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती ने लिखित दलील सुप्रीम कोर्ट में आज जमा कर दी है। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा किसी के साथ सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला करेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई।
केंद्र ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है सीबीआई ने इसमें कहां है कि 56 गवाहों के बयान दर्ज करने के की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, इसलिए वहां ट्रांसफर का कोई सवाल ही नहीं है साथ ही यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी को यह जांच जारी रखने देना चाहिए।
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की लिखित दलीलें बिहार ने कहा कि सिर्फ उन्होंने ही इस केस में एफ आई आर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका निष्प्रभावी है और इसे खारिज किया जाए। इन दलीलों में बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफ आई आर दर्ज नहीं कर रही है मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार में यह एफ आई आर दर्ज की है क्योंकि यह शिकायत एक संग्येनिया अपराध की है।
वहीं दूसरी और रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा दर्ज f.i.r. गैरकानूनी है। बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने f.i.r. को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। सुशांत सिंह के पिता के के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वह बिना किसी आधार के हैं। बिहार पुलिस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा जीरो एफ आई आर दर्ज कर सकती थी उसकी ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य है। रिया ने इस पर कहा कि अगर मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर मामले को सीबीआई को सकता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी।