सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को भेज होटवार जेल, क़ानूनी प्रक्रिया पूरी होने बाद रिम्स में होंगे शिफ्ट
लालू प्रसाद यादव को डोरंडा ट्रेजरी मामले में भेजे जाएंगे जेल, स्वास्थ्य खराब होने चलते रिम्स में होंगे भर्ती
लखनऊ: आरजेडी प्रमुख व बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार केस में भी सीबीआई अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. हालांकि लालू समेत 75 दोषियों की सजा का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा. इसके साथ ही लालू प्रसाद को कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य लिहाज से दिए गए आवेदन पर नरमी दिखाते हुए उन्हें रिम्स में भर्ती होकर इलाज कराने की इजाजत दी है. इसके बाद लालू प्रसाद जेल जाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिम्स जाएंगे. लालू के वकील ने अदालत में उनकी सेहत की दुहाई देते हुए एक अर्जी दायर की थी. रिम्स में भी पेईंग वार्ड को तैयार किया जा रहा है. लालू पहले भी कमरा नंबर ए-11 में ही रहते थे. इसके बाद में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में रखा गया. इसके बाद तबीयत खराब होने पर उन्हें इलाज के लिए दिल्ली रिम्स भेजा गया. अब एक बार फिर लालू प्रसाद कमरा नंबर-11 में रह सकते हैं
मामले में 75 लोग दोषी करार
चारा घोटाले से जुड़े इस केस में कुल 99 लोग आरोपी थे जिनमें से लालू यादव सहित 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है. रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई है. डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार के मुताबिक इसी मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है, हालांकि उन्हें सजा सुनाया जाना अभी बाकी है.
Fodder scam: RJD chief Lalu Prasad Yadav convicted of fraudulent withdrawal from Doranda treasury by a CBI Special Court in Ranchi pic.twitter.com/J9AvvhmOjk
— ANI (@ANI) February 15, 2022
वहीं सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि लालू की सजा की घोषणा पर सुनवाई 21 फरवरी को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में होगी. बता दें कि चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है. यह मामला डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू को दोषी ठहराया गया है. वहीं उनकी सजा का ऐलान 21 फरवरी को किया जाएगा. इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी भी कर दिया है. चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच का है.
ये लोग हुए बरी
जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं.
संदीप मल्लिक को तीन साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. नंदकिशोर प्रसाद को तीन साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और सुनील कुमार सिन्हा को तीन साल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है जबकि बाकी 24 लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है.