राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ मुकदमा खारिज
वर्ष 2019 में आचार संहिता का उल्लंघन करने, रुपये देकर भीड़ एकत्र करने, पुलिस के कार्य में बाधा डालने पर दर्ज हुआ था केस
मुरादाबाद, 04 फरवरी
शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद व मुरादाबाद लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमों को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को आरोपियों ने अदालत में उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए मुकदमा समाप्त करने की मांग की थी।
वर्ष 2019 में गलशहीद थाना क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करने, रुपये देकर भीड़ एकत्र करने, पुलिस के कार्य में बाधा डालने और समय समाप्त होने के बाद भी जुलूस निकालने के आरोपों के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। इस चुनाव में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उन पर चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद जुलूस निकालने का आरोप था।
इस मामले में कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद अहमद, हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान, यूसुफ मलिक, असद मौलाई, अहमद खान, आजम अंसारी, मोहम्मद कामिल, यूसुफ मलिक नामजद किए गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है। इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खान के वकील अरशद परवेज ने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने इमरान प्रताप गढ़ी व अन्य के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म करने का आदेश दिया था। इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश की मूल प्रति स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई। साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चल रहे मुकदमे को समाप्त करने की मांग की। अदालत ने पत्रावली पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए मुकदमा समाप्त कर दिया है।