“बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा… सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर लागू नहीं होंगे ये शर्तें”
अब से पहले अधिकारियों को किसी भी बुलडोजर एक्शन को शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए देशभर में एक अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत, अब से पहले अधिकारियों को किसी भी बुलडोजर एक्शन को शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना इस अनुमति के, किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई पर पाबंदी रहेगी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनके तहत यह आदेश लागू नहीं होगा। यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है, तो संबंधित सरकारें बुलडोजर कार्रवाई को फिर से लागू कर सकती हैं।
ये शर्तें आमतौर पर उन मामलों से संबंधित हैं जहां सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, या आपातकालीन स्थिति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी इलाके में अवैध निर्माण के कारण किसी प्रकार का गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है, या यदि किसी आपराधिक गतिविधि के चलते तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो इन शर्तों के तहत बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कई जगहों पर राहत का कारण बना है, जहां पहले अवैध निर्माणों के खिलाफ व्यापक बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी। अब, इस आदेश के अनुसार, कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले कोर्ट की अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस आदेश का उद्देश्य अवैध निर्माणों के खिलाफ निष्पक्ष और कानून के दायरे में कार्रवाई सुनिश्चित करना है, साथ ही किसी भी संभावित अत्याचार या अनावश्यक दखल को रोकना भी है।