21 साल से कम उम्र के लड़के नहीं कर सकते शादी, लेकिन लिव-इन में
चंडीगढ़. लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र (Marriage Age of Women) बढ़ाए जाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. इस बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने हाल ही में एक मामले में कहा है कि 21 साल की उम्र से कम का कोई भी युवा पुरुष शादी (Male Marriage Age) तो नहीं कर सकता लेकिन वह 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति होने पर कपल की तरह उसके साथ रह सकता है. हाईकोर्ट का यह फैसला मई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी युवा जोड़ा शादी के बिना भी साथ रह सकता है.
हाईकोर्ट पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक युवा जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े ने इस याचिका के जरिये सुरक्षा की मांग की है. ये दोनों ही 18 साल से अधिक उम्र के हैं. युवक 18 साल का है लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी रूप से वह 21 साल की उम्र पूरी होने तक शादी नहीं कर सकता.
इसके बाद युवा जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सुरक्षा की मांग की है. उनका कहना है कि उन्हें उनके परिवारों की ओर से जान का खतरा है. ऐसा उनकी रिलेशनशिप को लेकर है. युवा जोड़े के वकील ने कोर्ट में कहा है कि उन्हें डर है कि उनके परिवारवाले उनकी हत्या करवा देंगे.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा करे. जज ने गुरदासपुर एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह युवा जोड़े के आग्रह पर निर्णय लें और उनको सुरक्षा प्रदान करें.