इन शर्तों पर आर्यन खान को रिहाई, अगर की एक भी गलती तो रद्द होगी जमानत
नेशनल डेस्क: बंबई हाईकोर्ट ने क्रूज से ड्रग्स बरामद होने के मामले में गिरफ्तारी के 25 दिनों बाद गुरुवार को आर्यन खान को जमानत दे दी। मुंबई के तट से एक क्रूज पर 2 अक्तूबर को छापेमारी के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया था। आर्यन के आज या शनिवार को आर्थर रोड जेल से बाहर आने की संभावना है। दरअसल हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई हैं, उससे संबंधित प्रभावी आदेश अदालत ने अब तक दिया नहीं है। जस्टिस एन. डब्ल्यू. साम्बरे की एकल पीठ ने आर्यन को जमानत देते हुए कुछ शर्ते रखी हैं जिसका उसे पालन करना होगा।
हाईकोर्ट ने दीवाली का दो हफ्ता लंबा अवकाश शुरू होने से पहले यह फैसला दिया है। आर्यन के वकीलों ने नकद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। जस्टिस साम्बरे ने कहा कि मैं शुक्रवार को भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया इसलिए आपको शर्तों का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति साम्बरे की एकल पीठ ने इसी मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी।
ये हैं शर्तें
बंबई हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देते हुए शर्ते रखीं- आर्यन किसी दूसरे आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। स्पेशल कोर्ट की कार्ऱवाई को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं करेगा। आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा। आर्यन माडिया में कोई बयान नहीं देगा। आर्यन खान को कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि अगर वह मुंबई से बाहर जाता है तो इसकी जानकारी केस से जुड़े अधिकारियों को देनी होगी। अगर वह कोर्ट की शर्तों को नही मानता तो उसकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।
ऐसे शुरु होगी रिहाई की प्रक्रिया
आर्यन की रिहाई के लिए सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल ऑर्डर की कॉपी को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करवाना होता है। जमानत के लिए कोर्ट से रिलीज ऑर्डर दिया जाता है। इस रिलीज ऑर्डर को आर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डाला जाएगा। यह जमानत पेटी दिन में दो बार सुबह 6 बजे और शाम के 5 बजे ही खोली जाती है। शाम को अगर आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर पंहुच जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई के दो घंटे बाद वह रिहा हो जाएगा।