दिल्ली में BNSS धारा-163: पाबंदियों का ऐलान, 5 अक्टूबर तक लागू

दिल्ली में BNSS धारा-163 को लागू किया गया है। यह धारा 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी, जिसमें नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और सभी सीमाओं को शामिल किया गया है।

दिल्ली में BNSS धारा-163: सुरक्षा के लिए पाबंदियां

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 को लागू किया गया है। यह धारा 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी, जिसमें नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और सभी सीमाओं को शामिल किया गया है।

धारा 163 का कारण

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि यह धारा एहतियात के तौर पर लगाई गई है। दरअसल, कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में राजधानी में विरोध प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। ऐसे में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

क्या है BNSS धारा-163?

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BNSS की धारा-163 के अंतर्गत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था को रोकना है। इस धारा के तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वे किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होने वाले लोगों को रोक सकें, यदि उन्हें लगता है कि ऐसा करना आवश्यक है।

प्रभाव

इस धारा के लागू होने से दिल्ली में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अव्यवस्था से बचें और स्थिति को समझने में मदद करें।

नतीजे

यदि कोई संगठन या व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे धारा-163 के तहत लगाई गई पाबंदियों का सम्मान करें और सार्वजनिक शांति बनाए रखने में सहयोग करें।

इस कदम से दिल्ली में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि संभावित हिंसा और प्रदर्शन से बचा जा सके। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे धारा के अनुसार चलें और अपने आस-पास के माहौल पर ध्यान दें।

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