BMC ने कंगना के बंगले के एक हिस्से को किया ध्वस्त, हाईकोर्ट ने रुकवाई BMC की कार्रवाई
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी कंगना रनौत महाराज की सरकार पर निशाना साधते हुई नजर आती हैं तो कभी महाराष्ट्र सरकार ही कंगना पर तंज कसते हैं। ऐसे में बीएमसी ने हाईकोर्ट में अपील की है जिस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि बीएमसी को अपनी कार्रवाई रोकनी होगी। यानी बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी है।
हालांकि इस पूरे मामले पर कल यानी गुरुवार के दिन फिर एक बार से सुनवाई होनी है। यह सुनवाई दोपहर 3:00 बजे होगी। बता दें कि बीएमसी ने आज कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण की बात करते हुए कंगना के घर के कई हिस्सों को तोड़ दिया है। बता दें कि कोर्ट के आदेश से पहले ही बीएमसी ने कंगना के बंगले पर कार्रवाई करते हुए कई हिस्सों को तोड़ दिया था। जिसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया और बीएमसी के कर्मचारी रुक गए और बंगले से बाहर आ गए।
बता दे कि बीएमसी ने कंगना रनौत के पाली हिल रोड पर स्थित मणिकर्णिका फिल्म ऑफिस के एक हिस्से को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया है। इस पूरे मामले के बाद कंगना रनौत भी चुप नहीं बैठी उन्होंने भी इस मामले पर अपने वकील रिजवान सिद्दीकी से हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करवा दी थी।