यूपी: दृष्टिहीन किशोरी ने आवाज से की रेपिस्ट की पहचान, कोर्ट ने युवक को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
चार साल पहले 16 साल की दिव्यांग किशोरी के साथ 20 साल के एक युवक ने रेप किया। पॉक्सो कोर्ट ने चार साल बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। युवक ने वारदात को 22 सितंबर 2017 को अमरोहा के धनोरा गांव में अंजाम दिया था। यहां एक किसान की बेटी अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी।
रास्ते में युवक ने किशोरी के साथ रेप किया। पुलिस के अनुसार, ‘किशोरी के पड़ोसी राहुल सिंह ने उसे अप्रोच किया और रिश्तेदार के घर का रास्ता दिखाने के बहाने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे गुमराह करके ट्यूबवेल के लिए बने कमरे में ले गया और वहां उसका रेप किया।’
इस दौरान लड़की चुप रही लेकिन उसने उसे उसकी आवाज से पहचान लिया। वह किसी तरह अपने घर वापस आई और अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई। उसके परिवार के सदस्यों ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया।
फैसले के बाद उसे दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लोक अभियोजक बसंत सिंह ने मामले का ब्योरा देते हुए कहा, ‘पिछले चार साल से मामले की सुनवाई चल रही थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।’