भाजपा सांसद कमलेश पासवान को 1 साल की सजा, 2000 अर्थ दंड
गोरखपुर: भाजपा सांसद कमलेश पासवान और पूर्व पार्षद राजेश कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने एक साल कैद व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दोनों अभियुक्तों ने 18 दिसंबर 2004 को नकहा जंगल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर चक्का जाम किया था। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें सात-सात दिन कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
फैसले के विरुद्ध अपील दाखिल करने के लिए अदालत ने दोनों अभियुक्तों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया है। उस समय कमलेश पासवान सपा (मानीराम विधानसभा सीट “अब समाप्त”) से विधायक रहे हैं।