दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा बयान : शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाना कहा ‘रेप’ नहीं..
दिल्ली : रेप केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाना हर बार रेप नहीं होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना और फिर बाद में शादी के वादे से मुकरने के आधार पर रेप का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इसी तरह के कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बरी करने के लिए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की है।
जस्टिस विभु बाखरू ने निचली अदालत के खिलाफ की इस अपील को खारिज कर दिया है।