नीतीश सरकार का बड़ा फैसला- विदेश से मेडिकल की डिग्री लेने वालों को नौकरी में मिलेगा…
पटना. बिहार मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet) ने बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त ) (संशोधन) नियमावली -2021 (Bihar Health Service (Appointment and Condition of Service) (Amendment) Rules-2021) के गठन को मंजूरी दे दी है. नियमावली के प्रभावी होने पर विदेश से पढ़कर आने वाले एमबीबीएस छात्रों को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा ली गयी परीक्षा में प्राप्त अंक के प्रतिशत को ही मान्य मानकर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए. इन फैसलों से विकास की कई योजनाओं को गति मिलेगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त ) (संशोधन) नियमावली -2021 के तहत एनएमसी में किसी विदेशी डिग्रीधारी छात्र को 50 प्रतिशत अंक मिलते हैं तो उतने ही अंक राज्य में मान्य होंगे. बता दें कि इससे पहले विदेश से एमबीबीएस पास कर बिहार लौटने वाले डाक्टरों के विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए प्राप्तांक के प्रतिशत का आधा मान्य होता था. अगर छात्र को 80 नंबर मिले तो बिहार में इन्हें 40 नंबर माना जाता था. अब नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा दिए अंक मान्य होंगे.
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण के लिए सरकार आवास व शहरी विकास निगम (हुडको) से दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी. बैठक में पथ निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. पटना में दीघा से दीदारगंज तक 20.5 किमी लंबे पथ का निर्माण किया जा रहा है. इस सड़क का निर्माण कार्य सुचारू तरीके से हो, इसके लिए पथ निर्माण विभाग हुडको से दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने का प्रस्ताव दिया था.
बिहार कैबिनेट ने हुडको से ऋण प्राप्त करने तथा इस राशि की ब्याज सहित वापसी के लिए राज्य सरकार की गारंटी दी है. इस परियोजना के पूरा होने से पटना में यातायात की समस्या का निदान होगा पटना शहर में ट्रैफिक का जो दबाव है उसे कम किया जा सकेगा. नीतीश मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मधुबनी में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित डॉ. उदय शंकर को 2005 से लगातार से सेवा से गायब रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया. इसके साथ ही सदर अस्पताल आरा में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित डॉ. कुसुम सिन्हा कालमान वेतन पर अवनत करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला किया है.
कैबिनेट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले
नेशनल हाइवे के भोजपुर-बक्सर खंड के लिए 0.024 एकड़ जमीन एनएचएआइ को मुफ्त देने का फैसला.
बिहार कारा चालक संवर्ग नियमावली 2021 के गठन की मंजूरी.
सीपेट औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल भागलपुर में करने के लिए अनुमानित लागत 40.10 करोड़ में की स्वीकृति व इस वर्ष 10 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव स्वीकृत.
हरियाली मिशन के तहत संचालित मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के क्रियान्वयन के लिए विभागीय संकल्प में संशोधन को स्वीकृति.
षष्ठम् वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की अनुशंसाओं को लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत.
बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान के प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों के मूल वेतन का 12 फीसद प्रशिक्षण भत्ता को मंजूरी.
इंटर के साथ डिप्लोमाधारी शल्य कक्ष सहायक को के लिए वेतन स्तर 5 एवं प्रोन्नति के साथ पद शल्य कक्ष सहायक पर्यवेक्षक का वेतन स्तर छह मंजूर.