मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
दिल्ली की अदालत ने आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है, आज ईडी मामले में कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। विशेष न्यायाधीश, राउज एवेन्यू कोर्ट, एमके नागपाल ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज आदेश सुनाया। अदालत ने एक दिन पहले मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही मामले मे इसी अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी।