भोपाल : मृत बंदी के परिजनों को पांच लाख रूपये 2 माह में अदा करें: आयोग
भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने जिला जेल, सीधी के एक बंदी की मौत पर उसके परिजनों को पांच लाख रुपये दिये जाने की अनुशंसा की है। इसके लिए आयोग ने शासन को दो माह का समय दिया है।
आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीधी जिला जेल में दाखिल विचाराधीन बंदी अटल गुप्ता पिता धर्मदास गुप्ता द्वारा 10 जून 2017 को जेल परिसर में आत्महत्या कर लेने के मामले में राज्य शासन को मृत विचाराधीन बंदी के उत्तराधिकारी को पांच लाख रूपये दो माह में देने की अनुशंसा की है। आयोग ने अपनी अनुशंसा में यह भी कहा है कि इस संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में की गई जांच के दौरान दिये गये आदेशानुसार बंदी अटल गुप्ता की मृत्यु के संबंध में उसके पिता श्री धर्मदास गुप्ता को एक लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा चुका है, जो अंतिम रूप से अनुशंसित क्षतिपूर्ति राशि पांच लाख रूपये में से समायोजन योग्य होगी, अर्थात अब मृतक के पिता को शेष चार लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान ही दो माह में अदा करना होगा।
प्रकरण के अनुसार जिला जेल, सीधी के विचाराधीन बंदी अटल गुप्ता द्वारा 10 जून 2017 को जेल परिसर के अस्पताल वार्ड में लगे लोहे के एक एंगल पर तौलिये से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली गई थी। इस मामले की सतत् सुनवाई उपरांत आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी एवं सरबजीत सिंह की संयुक्त पीठ ने मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जेल विभाग एवं जेल महानिदेशक, मध्यप्रदेश को अनुशंसा की प्रति भेजकर इस पर दो माह के भीतर समुचित कार्यवाही करने को कहा है।