भंवरी देवी अपहरण और हत्या केस: 8 साल बाद पूर्व विधायक मलखान विश्नोई को जमानत
जोधपुर. राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले (Bhanwari Devi kidnapping and murder case) में पूर्व विधायक मलखान विश्नोई (Malkhan Vishnoi) को भी राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है. विश्ननोई को न्यायाधीश दिनेश मेहता की कोर्ट से जमानत मिली है. जमानत मिलने के बाद अब पूर्व विधायक मलखान करीब 8 साल बाद जेल से बाहर आएंगे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से पिछले दिनों एक आरोपी को जमानत मिलने के बाद अब एक-एक करके अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल रही है. अब तक कुल 8 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. इस केस के आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा बीमारी के इलाज के लिए आगामी 23 अगस्त तक पहले से ही अंतरिम जमानत पर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पिछले दिनों एक आरोपी की अर्जी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि 8 वर्षों से आरोपी जेल में हैं और अभी तक मामले में बहस पूरी नहीं हो पाई? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजीर मानते हुए महिपाल मदेरणा सहित 7 आरोपियों ने पूर्व में राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. इनमें से 6 को जमानत दे दी गई थी. मंगलवार को कोर्ट में मलखान सहित 4 आरोपियों ने जमानत की अर्जी पेश की थी. इनमें से तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर आगामी 23 अगस्त को सुनवाई होगी. मलखान की ओर से उनके पुत्र अधिवक्ता संजय बिश्नोई ने पैरवी की थी.
गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा बीमारी के इलाज के लिए आगामी 23 अगस्त तक अंतरिम जमानत पर हैं. इसके चलते पूर्व में उनकी ओर से पेश की गई जमानत अर्जी को नए सिरे से पेश करना होगा. संभावना जताई जा रही है कि आगामी 23 अगस्त को महिपाल मदेरणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी. उसके साथ ही तीन अन्य आरोपियों की अर्जी पर भी सुनवाई होगी. इनमें भंवरी का पति अमरचंद भी शामिल है.