HC केरला ने बीड़ी टाइकून की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
2016 में एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 323, 324, 326, 302, 427, 449 और 506 के तहत दोषी ठहराया था
HC केरला ने बीड़ी टाइकून की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
2016 में एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 323, 324, 326, 302, 427, 449 और 506 के तहत दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ 70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2015 में अपने बड़े स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन के साथ एक सुरक्षा गार्ड की मौत के लिए बीड़ी टाइकून मोहम्मद निशाम को आजीवन कारावास की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को शुक्रवार को बरकरार रखा। अदालत ने केरल सरकार की एक याचिका को भी खारिज कर दिया। निशाम के लिए मौत की सजा की मांग। बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि त्रिशूर में सोभा सिटी आवासीय परिसर में ड्यूटी पर तैनात गार्ड के चंद्रबोस गलती से निशाम के हमर से टकरा गए थे।