नए साल पर एटीएम से पैसा निकालने से पहले हो जाएं सावधान, जानिए नए नियम
नए साल पर एटीएम से पैसे निकालने से पहले जान लें 3 नियम, नहीं तो सकता हैं नुक्सान
लखनऊ: खूब सारी मुश्किलों व उतर-चढ़ावों के साथ साल 2021 आज बीत चुका है. इसके साथ ही नया साल दस्तक देने वाला है. बता दें नया साल 2022 अकेला नहीं आ रहा है, यह अपने साथ 3 नियमों में हुए बदलावों को भी लेकर आ रहा है. यह नियम एटीएम से पैसा निकालने, बैंक लॉकर और ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन से जुड़े हैं. अगर आपका इन तीनों से ही संबंध है, तो आपके लिए यह नियम जानना बहुत जरूरी हो जाता है.
एटीएमसे पैसे निकालने पर लगेंगे शुल्क
आरबीआई की 10 जून 2021 की अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2022 से बैंकों को मासिक मुफ्त एटीएम निकासी सीमा के बाद प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपये के बजाए 21 रुपये चार्ज किए जाएंगे. यानी, बैंक अपने ग्राहकों से इसके लिए एक जनवरी से 21 रुपये चार्ज करेंगे. हालांकि, ग्राहक अपने खुद के बैंक एटीएम से 5 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा और अन्य बैंक एटीएम से 3 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा का लाभ उठाना जारी रखेंगे.
बैंक लॉकर के निमयों में होगा बदलाव
बता दें आरबीआई की 18 अगस्त 2021 की अधिसूचना के मुताबिक, 1 जनवरी 2022 से, बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा चोरी या धोखाधड़ी की वजह से लॉकर में रखे सामान के नुकसान के लिए दायित्व से किनारा नहीं कर सकते हैं. भारत के केंद्रीय बैंक ने इस तरह के नुकसान के लिए बैंक की देनदारी को मौजूदा वार्षिक बैंक लॉकर किराए के 100 गुना पर रखा है. आरबीआई ने बैंकों को बैंक लॉकर कस्टमर्स को ठीक से चेतावनी देने का भी निर्देश दिया है कि बैंक लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं.
ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों के लिए 31 दिसंबर 2021 तक अपने आधार नंबर और खाते को लिंक करना जरुरी है. ऐसा न होने की स्थिति में पीएफ खाते में कंपनी के योगदान को बंद कर गया है.