BAR काउंसिल बना रहा नियम, हड़ताल और बहिष्कार नहीं कर पाएंगे वकील, SC

नई दिल्‍ली. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को जानकारी देते हुए कहा है कि वह वकीलों को हड़ताल (Strike) पर जाने से रोकने और अदालत का बहिष्कार करने से रोकने के लिए नए नियम बना रहा है. बीसीआई ने कहा कि इसके साथ इन नियमों का उल्लंघन करने वाले बार एसोसिएशन और सोशल मीडिया के जरिए हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.

बीसीआई के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ को बताया कि उसने इस संबंध में सभी बार काउंसिल के साथ बैठक बुलाई है. हम हड़ताल और बहिष्कार को रोकने के लिए नियम बना रहे हैं. बार एसोसिएशन के सदस्यों को बिना किसी बड़ी वजह के हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए दंडित करने संबंधित नियम भी तैयार किए जा रहे हैं. पिछली बार पीठ ने वकीलों की हड़ताल के मुद्दे से निपटने के लिए बीसीआई अध्यक्ष की मदद मांगी थी.

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