काले हिरण के मांस खाने वाले आरोपियों की जमानत खारिज
सिवनी। जिले के दक्षिण सामान्य वनमंडल के परिक्षेत्र सिवनी सामान्य की बीट ऐरपा अंतर्गत काले हिरण के मांस रखने वाले 03 आरोपितों की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना पोर्ते की न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि वन परिक्षेत्र अंतर्गत 08 सितम्बर को मुखबिर की सूचना पर वन अमले ने ग्राम पीपरडाही में दबिश देकर शिवराम गौंड (60) के घर से एक गंजी में काला हिरण का मांस बरामद किया। इस दौरान आरोपित शिवराम ने वन अमले को बताया कि उसके दो साथियों रामप्रसाद कतिया(40) , डिमांकचदं कतिया (50) निवासी ग्राम कोहका ने खेत में लाकर कुल्हाडी से काटकर खाने से उद्देश्य से मांस निकालकर घर लाया और अन्य अवशेष उसके वही पर पडे है। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,39,51,52 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपितों की ओर से सोमवार को जमानत का आवेदन लगाया गया था, जिसे अदालत ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त कर दिया है।