दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगा जुर्माना, मोदी की शिक्षा पर उठाये थे सवाल
गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण प्रकट करने का निर्देश देने वाले एक आदेश को आज राज्य उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि इस जानकारी की कोर्ट को आवश्यकता नहीं है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने विवरण मांगने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आपको बता दे की सभा के सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की सैक्षिक योगिता पर सवाल खड़े किए थे, जिसके चलते यह कार्यवाही हुई। केजरीवाल को गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जुर्माना भरना होगा।
केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की मास्टर डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था।