अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, शर्तो का करना होगा पालन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक के लिए जमानत पर छोड़ा है।
चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को शराब से जुड़े एक मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से लगातार के ऊपर दर्ज किए गए मामले पर जांच की जा रही थी। हालांकि उनके वकील के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है। केजरीवाल के वकील ने चुनाव को लेकर एक याचिका दाखिल की थी जिसमें कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यहां कोर्ट के तरफ से ₹50000 की जमानत पर 1 जून तक के लिए छोड़ा गया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को खुद सरेंडर करना होगा।
इन बातों को लेकर केजरीवाल को दी गई चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिल गई है लेकिन कुछ शर्ते भी उन पर लागू की गई है। जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल जनसभाओं को संबोधित कर सकेंगे लेकिन वह किसी गवाह से संपर्क नहीं कर सकेंगे। किसी भी फाइल पर साइन करने से पहले उप राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। अरविंद केजरीवाल कहीं भी आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग के मामले में अपनी भूमिका पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन बातों केजरीवाल को विशेष ध्यान देना होगा।